पहले प्रावधान:
‘माजी कन्या भाग्यश्री’ योजना में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बीपीएल) की लड़कियों तथा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये हो, को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा.
संशोधित प्रावधान:
अब 7.5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार इस योजना के लिए योग्य होंगे. यदि पहली लड़की को जन्म देने के बाद, यदि माता या पिता परिवार नियोजन ऑपरेशन का निर्णय लेते है, तो लड़की के नाम 50,000 रुपये की राशि बैंक में जमा की जाएगी. यह योजना केवल अधिकतम दो लड़कियों तक वैध होगी. यदि तीसरे बच्चे का जन्म होता है, तो यह योजना पहले दो के लिए भी अमान्य हो जाएगी.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
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