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जस्टिस मोहंती को मिला लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार

 

जस्टिस मोहंती को मिला लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार |_3.1

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (Pinaki Chandra Ghose) के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती (Pradip Kumar Mohanty) को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वर्तमान में लोकपाल में छह सदस्य हैं। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई थी।

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प्रमुख बिंदु:

  • न्यायिक सदस्यों के दो पद दो साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं।
  • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, जो लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, 2013 में पारित किया गया था।
  • एक लोकपाल प्रमुख और सदस्यों को पांच साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया जाता है।
  • एक लोकपाल प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद की जाती है और जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, निचले सदन में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चयन पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल है ।

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