Categories: Uncategorized

लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है. उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील के एक बैच पर फैसला कर रहा था, जिसमें एलजी को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में रखा गया था.

पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अदालत में फैसला सुनाया कि एलजी एक “अवरोधक” के रूप में कार्य नहीं कर सकता है.

स्रोत-डीडी न्यूज़
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर- अनिल बैजल.
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

SEBI ने छोटे मूल्य में जीरो-कूपन बॉन्ड जारी करने की दी अनुमति

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero-Coupon Bonds) को अब ₹10,000 के…

8 hours ago

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय मिलेगा

भारत अपनी पहली ‘वन विश्वविद्यालय (Forest University)’ की स्थापना की तैयारी कर रहा है, जो…

9 hours ago

झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती

झारखंड ने 2025–26 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जीतकर इतिहास रच दिया। ईशान…

10 hours ago

संसद ने शांति बिल पास किया, AERB को वैधानिक दर्जा मिला

संसद ने सतत उपयोग एवं उन्नयन द्वारा भारत के परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा (SHANTI) विधेयक,…

11 hours ago

दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों का बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में आयात

बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (Bannerghatta Biological Park) ने संरक्षण-उन्मुख चिड़ियाघर प्रबंधन को…

11 hours ago

ओडिशा बनेगा एआई हब, 19-20 दिसंबर को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस

ओडिशा सरकार 19–20 दिसंबर को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। यह आयोजन शासन…

11 hours ago