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eShram पोर्टल पर माइग्रेंट मजदूरों के लिए नए सुविधाओं का शुभारंभ

सोमवार को, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने eShram पोर्टल पर नए कार्यक्षमताओं का परिचय दिया। इन में से एक फीचर प्रवासी मजदूरों के परिवार के विवरणों को कैप्चर करने की अनुमति देगा, ताकि उन्हें बच्चों की शिक्षा और महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए पहुँच मिल सके।

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eShram पोर्टल अब पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार के अवसर, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम, कौशल पहल, डिजिटल प्रशिक्षण, पेंशन योजनाओं और राज्य-विशेष योजनाओं से जुड़ने की अनुमति देता है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस कदम से कामगारों को सरकारी लाभों तक सुगम रूप से पहुंचने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय :- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लॉन्च वर्ष: – 26 अगस्त, 2021

कार्यान्वयन निकाय: – राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार देश भर में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करेगी।

उद्देश्य:-

  • सभी अव्यवस्थित कामगारों (जैसे कि निर्माण कार्मिक, प्रवासी कार्मिक, गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू कामकाजी, कृषि कामकाजी आदि) के एक केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण, जिसमें आधार नंबर सीड किए जाएं।
  • अव्यवस्थित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के कार्यान्वयन को सुधारना। (ii) एमओएलई द्वारा प्रबंधित अव्यवस्थित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण, और उसके बाद अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी एकीकरण।
  • पंजीकृत असंगठित कार्यकर्ताओं की संबंधित जानकारी को विभिन्न हितधारकों जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, संगठनों के साथ एपीआई के माध्यम से साझा करना। इससे उन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की वितरण तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं।
  • मजदूर और निर्माण कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करना।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना, जिससे भविष्य में COVID-19 जैसी किसी राष्ट्रीय संकट का सामना किया जा सके।

योजना का लक्ष्य: – निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेता और घरेलू श्रमिक आदि जैसे 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना।

लाभार्थी: – एक असंगठित श्रमिक (UW)

योग्यता मानदंड: – एक असंगठित श्रमिक (UW)

  • आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • EPFO / ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्तपोषित) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
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shweta

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