केंद्र ने दो समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक व्यक्ति को उनकी विध्वंसक और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादी घोषित कर दिया। दो समूह जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के कैडरों के साथ गठित किए गए हैं; और खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ), जिसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है।
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आतंकवादी समूह राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक है और आतंकवाद में शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि इसने देश में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और उसमें भाग लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेकेजीएफ और केटीएफ को आतंकवादी समूहों के रूप में नामित किया गया है। जेकेजीएफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया 43वां और केटीएफ का 44वां आतंकवादी संगठन है।
गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि हरविंदर सिंह संधू का पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ सीधा संबंध है और वह बड़े पैमाने पर ड्रग्स के अलावा हथियारों, गोला-बारूद और आतंकवादी हार्डवेयर की सीमा पार तस्करी में भी शामिल है।
मंत्रालय ने कहा कि वह पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास, सुपारी लेकर हत्या, लूट और जबरन वसूली जैसे विभिन्न आपराधिक अपराधों में शामिल था। सिंह अब सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 54वें व्यक्ति हैं।
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