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खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स आतंकवादी संगठन घोषित

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केंद्र ने दो समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक व्यक्ति को उनकी विध्वंसक और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादी घोषित कर दिया। दो समूह जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के कैडरों के साथ गठित किए गए हैं; और खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ), जिसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है।

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इस विकास के बारे में अन्य जानकारी : जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स:

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  • गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब निवासी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, जो 2021 में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले के मास्टरमाइंड में से एक था, को आतंकवादी घोषित किया गया था।
  • जेकेजीएफ घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी हमलों और सुरक्षा बलों को धमकी देने में शामिल रहा है।
  • गृह मंत्रालय ने कहा कि जेकेजीएफ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी और अन्य जैसे विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से अपने कैडरों को खींचता है।
  • केटीएफ 2011 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आया था, जो गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।
  • गृह मंत्रालय ने कहा कि केटीएफ एक उग्रवादी संगठन है और इसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है ताकि अलग खालिस्तान राज्य के गठन के अपने एजेंडे को हासिल किया जा सके और इस तरह भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी जा सके।
  • इसमें कहा गया है कि केटीएफ आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देता है और जांच एजेंसियों को लक्षित हत्याओं सहित विभिन्न आतंकवादी मामलों में इसके कैडरों की संलिप्तता का पता चला है।
  • इसमें कहा गया है कि भारत में इसके सदस्यों को अपने विदेशी संचालकों से अत्याधुनिक हथियारों सहित फाइनेंशियल और लोजिस्टिक्स सपोर्ट मिल रहा है।
    फिलहाल लाहौर में रह रहे और प्रतिबंधित समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े संधू उर्फ रिंदा को आतंकवादी घोषित किया गया है।
  • संधू पर 2021 में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले के मास्टरमाइंड में से एक होने का आरोप है।
  • इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था।
  • गृह मंत्रालय ने कहा कि जेकेजीएफ जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है।

एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा:

आतंकवादी समूह राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक है और आतंकवाद में शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि इसने देश में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और उसमें भाग लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेकेजीएफ और केटीएफ को आतंकवादी समूहों के रूप में नामित किया गया है। जेकेजीएफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया 43वां और केटीएफ का 44वां आतंकवादी संगठन है।

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह और भारत की सोवेरेइग्न्टी :

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि हरविंदर सिंह संधू का पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ सीधा संबंध है और वह बड़े पैमाने पर ड्रग्स के अलावा हथियारों, गोला-बारूद और आतंकवादी हार्डवेयर की सीमा पार तस्करी में भी शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि वह पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास, सुपारी लेकर हत्या, लूट और जबरन वसूली जैसे विभिन्न आपराधिक अपराधों में शामिल था। सिंह अब सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 54वें व्यक्ति हैं।

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FAQs

केंद्र ने किन दो समूहों पर प्रतिबंध लगाया है ?

केंद्र ने जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ)और खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) पर प्रतिबंध लगाया है।

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