लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने केरल सरकार की अगुवाई में पीने की वैधानिक आयु को 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है. एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने शराब के सेवन की न्यूनतम आयु 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाकर नया अध्यादेश पेश करने का फैसला किया.
अध्यादेश अबकारी अधिनियम में संशोधन करेगा.पिछले यूडीएफ शासन ने निषेध के पक्ष में बार बंद करके और राज्य चलित शराब के वेंडिंग आउटलेट पर ताले लगाकर एक नीति अपनाई थी.
RBI Assistant मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- केरल के मुख्यमंत्री- पिनाराई विजयन, गवर्नर- पी. सतशिवम.
स्रोत- डीडी न्यूज़