उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस आयोग की अधिसूचना जारी की।
आयोग में तीन सदस्य हैं:
आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आयोग निम्न कार्य करेगा:
आयोग को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जांच आयोग की नियुक्ति राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच के लिए की जाती है।
जांच आयोगों के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
यह लेख हाथरस भगदड़ की जाँच के लिए गठित न्यायिक आयोग का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें इसके सदस्य, अधिदेश और घटना शामिल है। यह भारत में जाँच आयोगों की प्रकृति और शक्तियों पर संदर्भ भी प्रदान करता है।
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