उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस आयोग की अधिसूचना जारी की।
आयोग में तीन सदस्य हैं:
आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आयोग निम्न कार्य करेगा:
आयोग को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
जांच आयोग की नियुक्ति राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच के लिए की जाती है।
जांच आयोगों के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
यह लेख हाथरस भगदड़ की जाँच के लिए गठित न्यायिक आयोग का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें इसके सदस्य, अधिदेश और घटना शामिल है। यह भारत में जाँच आयोगों की प्रकृति और शक्तियों पर संदर्भ भी प्रदान करता है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 40…
पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं।…
दक्षिण मध्य रेलवे ने डिजिटल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिकंदराबाद के रेल…
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 20 फरवरी 2026 को अपना 29वाँ स्थापना दिवस मनाया।…
भारत के इस्पात उद्योग ने अपने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक को खो दिया…
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के वरिष्ठ नेता आर. नल्लाकन्नु का 25 फरवरी 2026 को चेन्नई…