भारत में, देश के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है। भारत में, 26 नवंबर को कान्स्टिटूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और भारतीय संविधान के पिता बीआर अंबेडकर (BR Ambedkar) के विचारों और सुझाव को फैलाना है।
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दिन का इतिहास:
19 नवंबर 2015 को, डॉ बी आर अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। पहले इस दिन को कानून दिवस (Law Day) के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व को फैलाने और अम्बेडकर के विचारों और सुझावों को फैलाने के लिए चुना गया था।
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