सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस (सीजीएमपी दिवस) मनाने की योजना बनाई है, क्योंकि वे कई भारतीय दवाओं की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ दवा निर्माण में सीजीएमपी दिशानिर्देशों के पालन के महत्व को रेखांकित करना है।
सीजीएमपी दिशानिर्देशों का महत्व
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनिवार्य जीएमपी, सामग्री, विधियों, मशीनरी, प्रक्रियाओं, कर्मियों, सुविधाओं और साथ ही पर्यावरण से संबंधित नियंत्रण उपायों के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानकों को निर्धारित करता है। अभी, ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम की अनुसूची एम के तहत जीएमपी संशोधन के अधीन है, जिसमें यह सभी फार्मास्युटिकल फर्मों के लिए लागू हो जाएगा।
वर्तमान स्थिति
हाल के वर्षों में, भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग को आयात करने वाले देशों में उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप की कई रिपोर्टों के कारण आलोचना और नियामक जांच का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं ने न केवल उद्योग की प्रतिष्ठा से समझौता किया है, बल्कि दुनिया भर में मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में, भारत सरकार ने सभी दवा निर्माताओं के लिए सीजीएमपी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।
अनुसूची एम में प्रस्तावित संशोधन
वर्तमान में, सीजीएमपी दिशानिर्देश औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, एक प्रस्तावित संशोधन है जो इन दिशानिर्देशों को सभी फार्मास्युटिकल फर्मों पर लागू करेगा। यह संशोधन पूरे उद्योग में फार्मास्युटिकल गुणवत्ता के मानक को ऊपर उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चुनौतियाँ और अवसर
भारत लगभग 10,500 दवा विनिर्माण इकाइयों का घर है, फिर भी उनमें से केवल 2,000 के पास ही WHO GMP प्रमाणन है। यह स्पष्ट अंतर गुणवत्ता मानकों में मौजूदा अंतर और सीजीएमपी दिशानिर्देशों के व्यापक अनुपालन की आवश्यकता को उजागर करता है।