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आयकर नियमों में बड़ा बदलाव: 2025 अधिनियम के तहत नई अधिसूचना

नए आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये नियम भारत की कर अनुपालन प्रणाली में व्यापक सुधारों का हिस्सा हैं और नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पुराने प्रावधानों को प्रतिस्थापित करेंगे। इन सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, रिपोर्टिंग मानकों को मजबूत करना और डिजिटल व अंतरराष्ट्रीय (क्रॉस-बॉर्डर) व्यवसायों के लिए कर प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

नए टैक्स अनुपालन ढांचे में क्या बदलाव?

नए नियम एक आधुनिक अनुपालन ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और जटिलताओं को कम करना है।

  • बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली और स्पष्ट परिभाषाओं पर जोर दिया गया है।
  • व्यवसायों और करदाताओं के लिए एक समान अनुपालन मानक सुनिश्चित किए गए हैं।

डिजिटल टैक्सेशन और महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP)

इन नियमों की प्रमुख विशेषता डिजिटल और दूरस्थ व्यवसायों पर कर लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

  • महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP) की अवधारणा को और मजबूत किया गया है।
  • यदि लेन-देन ₹2 करोड़ से अधिक हो या
  • उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 लाख से अधिक हो, तो कर लागू होगा।
  • यह नियम भारत में कार्यरत वैश्विक डिजिटल कंपनियों को लक्षित करता है।

स्टॉक एक्सचेंज के लिए कड़े अनुपालन नियम

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।

  • ऑडिट ट्रेल्स को 7 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
  • लेन-देन रिकॉर्ड को हटाने की अनुमति नहीं होगी।
  • संशोधित लेन-देन की मासिक रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।

कैपिटल गेन नियम हुए सरल

सरकार ने पूंजीगत लाभ (Capital Gains) से जुड़े नियमों को सरल बनाया है।

  • डिबेंचर रूपांतरण और क्रॉस-बॉर्डर पुनर्गठन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।
  • शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero Coupon Bond) के लिए नया ढांचा पेश किया गया है।
  • मानकीकृत मूल्यांकन पद्धतियाँ लागू की गई हैं।
  • इससे सूचीबद्ध (Listed) और गैर-सूचीबद्ध (Unlisted) परिसंपत्तियों पर निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित होगा।

डिविडेंड और खर्च से जुड़े नियम

नए नियमों में डिविडेंड से संबंधित अनुपालन को और सख्त किया गया है।

  • खर्चों के लिए एक सरल ढांचा पेश किया गया है।
  • प्रत्यक्ष खर्चों की अनुमति दी गई है।
  • निवेश मूल्य का अतिरिक्त 1% तक खर्च मान्य होगा।
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