घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयात से बचाने के लिए, भारत ने चीन से आयातित पाँच उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। इनमें सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड, और पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) पेस्ट रेजिन शामिल हैं। इन उत्पादों को चीन द्वारा उनकी सामान्य बाजार कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा था, जिससे भारतीय निर्माताओं को नुकसान हो रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिश पर यह शुल्क लगाया गया है, जो पाँच वर्षों तक लागू रहेगा ताकि निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
कवर किए गए उत्पाद:
सॉफ्ट फेराइट कोर (इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जर और दूरसंचार उपकरणों में उपयोग)
वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क
एल्युमिनियम फॉयल
ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड (जल उपचार रसायन)
पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) पेस्ट रेजिन
लगाए गए शुल्क:
सॉफ्ट फेराइट कोर: CIF मूल्य पर 35% तक शुल्क
वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क: $1,732 प्रति टन
एल्युमिनियम फॉयल: $873 प्रति टन (अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए)
ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड: $276 से $986 प्रति टन (चीन और जापान पर लागू)
PVC पेस्ट रेजिन: $89 से $707 प्रति टन (चीन, कोरिया RP, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड पर लागू)
शुल्क की अवधि:
सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, और ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड के लिए पाँच वर्ष
एल्युमिनियम फॉयल पर छह महीने के लिए अस्थायी शुल्क
एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के कारण:
भारतीय निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना
बाजार को डंपिंग के कारण होने वाले मूल्य विकृति से बचाना
विश्व व्यापार संगठन (WTO) नियमों का पालन सुनिश्चित करना
जब कोई देश किसी उत्पाद को उसके वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर निर्यात करता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है।
एंटी-डंपिंग शुल्क इस मूल्य अंतर को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है।
इसका उद्देश्य स्थानीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना होता है।
इसे व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा अनुशंसित किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
यदि किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी उत्पाद को सब्सिडी दी जाती है, जिससे वह सस्ता हो जाता है, तो उस पर काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया जाता है।
इसका उद्देश्य विदेशी सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का प्रभाव समाप्त करना और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है।
WTO के नियमों के तहत इसकी अनुमति दी जाती है, जैसे एंटी-डंपिंग शुल्क को दी जाती है।
विशेषता | एंटी-डंपिंग शुल्क | काउंटरवेलिंग शुल्क (CVD) |
---|---|---|
उद्देश्य | कम कीमत वाले आयात से घरेलू उद्योग की सुरक्षा | विदेशी सरकार की सब्सिडी से उत्पन्न मूल्य विकृति को रोकना |
लागू होने का कारण | जब आयातित उत्पाद घरेलू बाजार मूल्य से कम पर बेचे जाते हैं | जब किसी उत्पाद को विदेशी सरकार की सब्सिडी के कारण सस्ता बनाया जाता है |
गणना का आधार | डंपिंग मार्जिन के आधार पर | सब्सिडी के मूल्य के आधार पर |
WTO की स्वीकृति | निष्पक्ष व्यापार नियमों के तहत अनुमति | निष्पक्ष मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए अनुमति |
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