बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने घोषणा की है कि उसे आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में आयकर विभाग की आकलन इकाई से एक आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश में ₹564.44 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने आकलन वर्ष (एवाई) 2018-19 के संबंध में आयकर विभाग, आकलन इकाई से एक आदेश की प्राप्ति का खुलासा किया है। आदेश में बैंक द्वारा की गई विभिन्न अस्वीकृतियों पर ₹564.44 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने का विवरण
- आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- जुर्माना निर्धारण वर्ष 2018-19 के दौरान की गई अस्वीकृतियों से संबंधित है।
अपील प्रक्रिया
- बैंक ऑफ इंडिया आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी) के समक्ष अपील प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
- बैंक का मानना है कि उसके पास अपीलीय प्राधिकारियों की प्राथमिकता/आदेशों के आधार पर मामले में अपनी स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं।
अपेक्षित परिणाम
- बैंक को उम्मीद है कि पूरी मांग कम हो जाएगी।
- बैंक ऑफ इंडिया का दावा है कि इस जुर्माने से उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।