वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक नए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नियम का कार्यान्वयन, जिसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी प्रेषण पर 20% की उच्च दर शामिल है, को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। यह नियम पहले से निर्धारित 1 जुलाई, 2023 के बजाय अब 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह निर्णय बैंकों और कार्ड नेटवर्क को आवश्यक आईटी-आधारित समाधान स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विदेशी खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के दायरे में नहीं माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप एक अक्टूबर से ऐसे लेनदेन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) नहीं लगेगा।
20% की उच्च टीसीएस दर केवल तभी लागू होगी जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत किए गए भुगतान 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक होंगे। सरकार ने शुरू में इस बढ़ी हुई टीसीएस दर का प्रस्ताव किया था और वित्त विधेयक 2023 में एलआरएस भुगतान पर टीसीएस को ट्रिगर करने की सीमा को हटा दिया था। तथापि, फीडबैक और सुझावों के आधार पर उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए, एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा यात्रा पैकेज के लिए, भुगतान के तरीके की परवाह किए बिना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस दर अपरिवर्तित रहेगी।
टिप्पणियों और सुझावों के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और क्रेडिट कार्ड भुगतान को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में शामिल करने के लिए अधिक समय प्रदान करने का निर्णय लिया है। टीसीएस की संशोधित दरें अब एक अक्टूबर से प्रभावी होंगी। इसके अलावा, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए, टीसीएस दर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पहले 7 लाख रुपये के लिए 5% जारी रहेगी, जिसमें 20% दर केवल इस सीमा से अधिक व्यय के लिए लागू होगी।