तेलंगाना सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा और 2026-27 से कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। सरकार ने तेलुगु सीखने को आसान बनाने के लिए मानक ‘सिंगिडी’ पाठ्यपुस्तक के स्थान पर सरल ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) पाठ्यपुस्तक को लागू करने का निर्णय लिया है।
लागू होने की समयरेखा:
किन स्कूलों में लागू होगा?
पाठ्यपुस्तक अपडेट:
कानूनी आधार:
उद्देश्य:
सरकार की भूमिका:
| सारांश/स्थिर जानकारी | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा |
| नीति | फरवरी 2025 में घोषणा |
| लागू होने की शुरुआत | 2025-26 (कक्षा 9), 2026-27 (कक्षा 10) |
| किन बोर्डों पर लागू? | तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड |
| पाठ्यपुस्तक बदलाव | ‘सिंगिडी’ के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) |
| कानूनी आधार | तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 |
| सरकारी पहल | मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा लागू |
| उद्देश्य | तेलुगु भाषा का संरक्षण, सभी स्कूलों में अनिवार्य कार्यान्वयन, गैर-तेलुगु छात्रों के लिए सरल शिक्षण |
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