तेलंगाना सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा और 2026-27 से कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। सरकार ने तेलुगु सीखने को आसान बनाने के लिए मानक ‘सिंगिडी’ पाठ्यपुस्तक के स्थान पर सरल ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) पाठ्यपुस्तक को लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु
लागू होने की समयरेखा:
- 2025-26: कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु अनिवार्य।
- 2026-27: कक्षा 10 के छात्रों पर भी नियम लागू।
किन स्कूलों में लागू होगा?
- तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूल।
पाठ्यपुस्तक अपडेट:
- ‘सिंगिडी’ (मानक तेलुगु) के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सरल तेलुगु)।
- सीबीएसई विषय कोड: 089।
कानूनी आधार:
- तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लागू।
उद्देश्य:
- सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा की शिक्षा सुनिश्चित करना।
- तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार।
- गैर-तेलुगु पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए भाषा सीखना आसान बनाना।
सरकार की भूमिका:
- पिछली सरकार ने इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं किया था।
- मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार इस नियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।
- सरल शिक्षण विधियों से छात्रों में तेलुगु भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने पर जोर।
सारांश/स्थिर जानकारी | विवरण |
क्यों चर्चा में? | तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा |
नीति | फरवरी 2025 में घोषणा |
लागू होने की शुरुआत | 2025-26 (कक्षा 9), 2026-27 (कक्षा 10) |
किन बोर्डों पर लागू? | तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड |
पाठ्यपुस्तक बदलाव | ‘सिंगिडी’ के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) |
कानूनी आधार | तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 |
सरकारी पहल | मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा लागू |
उद्देश्य | तेलुगु भाषा का संरक्षण, सभी स्कूलों में अनिवार्य कार्यान्वयन, गैर-तेलुगु छात्रों के लिए सरल शिक्षण |