‘जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय’ को आधिकारिक तौर पर ‘जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय’ के रूप में बदल दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 (1) को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाईयों को दूर करने) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अवगत कराया है कि उन्हें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
Find More Miscellaneous News Here
हार्परकॉलीन्स पब्लिशर्स इंडिया ने प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान पर आधारित एक नई पुस्तक “Salman Khan:…
बीमा संशोधन विधेयक, 2025, जिसे आधिकारिक रूप से “सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन)…
खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की मदद से अब तक देखे गए सबसे…
भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व विकास के तहत IIFL फाइनेंस ने बी…
भारत ने म्यांमार के साथ अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत करते हुए मंडाले क्षेत्र…
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए…