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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ ‘जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय’

 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय' |_3.1

‘जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय’ को आधिकारिक तौर पर ‘जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय’ के रूप में बदल दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 (1) को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाईयों को दूर करने) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं।

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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अवगत कराया है कि उन्हें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा (Manoj Sinha);
  • लद्दाख के उपराज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर (Radha Krishna Mathur);

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