हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के साथ इतिहास रचा

हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वे इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। यह चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति और संसदीय कार्यप्रणाली में उनके अनुभव की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

हरिवंश निर्विरोध तीसरी बार चुने गए

हरिवंश का इस पद पर दोबारा चुनाव बिना किसी विरोधी उम्मीदवार के हुआ, जो विभिन्न दलों से उन्हें मिले मज़बूत समर्थन का संकेत है। उनके चुनाव का प्रस्ताव जे.पी. नड्डा ने पेश किया, जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं।

उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त हो गया था, जिससे यह पद रिक्त हो गया था; अब इस रिक्ति को बिना किसी बाधा के भर दिया गया है।

‘चेयर’ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि

यह चुनाव विशेष रूप से ऐतिहासिक है, क्योंकि हरिवंश राज्यसभा के पहले ऐसे मनोनीत सदस्य हैं जो उपसभापति बने हैं।

परंपरागत रूप से, यह पद निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही संभाला जाता रहा है।

उनकी नियुक्ति निम्नलिखित बातों को रेखांकित करती है:

  • राजनीतिक कार्यप्रणाली के बजाय योग्यता और अनुभव को दी गई प्राथमिकता।
  • साथ ही, संसदीय भूमिकाओं में मनोनीत सदस्यों के बढ़ते महत्व को भी।

राजनीतिक नेताओं ने बधाई दी

उनके चुनाव के बाद, कई शीर्ष नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और सदन में उनके योगदान की सराहना की।
  • विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हरिवंश जी को अपना समर्थन दिया।

हरिवंश कौन हैं?

हरिवंश एक पत्रकार से राजनेता बने व्यक्ति हैं, जो संसदीय कार्यवाही में अपनी शांति और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

  • वे ‘प्रभात खबर’ के पूर्व संपादक रह चुके हैं।
  • उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मज़बूत पृष्ठभूमि के साथ राजनीति में कदम रखा।
  • साथ ही, वे सदन में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी जाने जाते हैं।

उनका दोबारा चुना जाना उनके नेतृत्व और प्रक्रियागत विशेषज्ञता में विश्वास को और भी मज़बूत करता है।

राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव

  • राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव स्वयं राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
  • राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने जाने के लिए, किसी उम्मीदवार को ‘साधारण बहुमत’ (Simple Majority)—यानी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत—प्राप्त करना होता है।
  • इस चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं।

उपसभापति का कार्यकाल

  • आमतौर पर, उपसभापति का कार्यकाल राज्यसभा की उनकी सदस्यता के साथ ही समाप्त होता है।

हालाँकि, उसे निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी भी एक में अपना पद पहले ही छोड़ना पड़ता है:

  • यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है,
  • यदि वह सभापति को लिखकर अपना त्यागपत्र दे देता है,
  • यदि उसे राज्यसभा के उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाता है (अर्थात् प्रभावी बहुमत)।
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vikash

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