गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ने जनवरी 2020 से नए डीलरों के लिए आधार प्रमाणीकरण या भौतिक सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला किया है। वह लोग जो अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं चाहते है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जोकि तीन दिनों में पूरा हो जाएगा।
वस्तु और सेवा कर में कमी की जांच के लिए कदम उठाया गया है। पहले चरण में, नए डीलरों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बाद में, GSTN पर नामांकित सभी लोगों को अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।
स्रोत: डीडी न्यूज़