वस्तु और सेवा कर यानी GST परिषद ने सरकारी और निजी दोनों तरह की लॉटरी पर 28 प्रतिशत की समान कर दर तय की है। साथ ही परिषद ने बुने और गैर बुने थैलों पर GST दर को तर्कसंगत बनाते हुये इसे 18 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है।
यह पहला मौका था जब परिषद को सरकारी तथा निजी लॉटरियों पर समान दर रखने के मुद्दे पर वोट से फैसला करना पड़ा। जीएसटी परिषद ने केंद्र या राज्य सरकार के 20% या अधिक स्वामित्व वाली इकाई द्वारा औद्योगिक और वित्तीय संरचना संबधी भूखण्डों की अग्रिम भुगतान की जाने वाली लम्बी अवधि की लीज़ राशि में भी छूट देने का निर्णय किया है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- देश में वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
- वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री: निर्मला सीतारमण
स्रोत: द न्यूज ओन AIR









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