अंतर-राज्य गमनागमन के लिए, ई-वे बिल 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जायेगा और 1 जून तक सभी राज्यों को कवर कर लिया जाएगा. जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिषद ने तीन महीने के लिए फाइलिंग की मौजूदा प्रणाली बढ़ा दी है, इसलिए व्यापार को जून तक सारांश बिक्री लाभ जीएसटी -3 बी को फाइल करने तक जारी रखा सकता है.
राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका या ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू होगा.
राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका या ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू होगा.
स्रोत- दि हिन्दू