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सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2023 के लिए मानदंडों को संशोधित किया

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एमपीलैड्स (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के लिए संशोधित मानदंडों का शुभारंभ किया। उन्होंने एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए एक नया वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने कहा कि नए एमपीलैड दिशानिर्देश और वेब पोर्टल 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

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दिशानिर्देशों के संशोधित सेट का महत्व:

दिशानिर्देशों के संशोधित सेट का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि सांसदों को सांसद निधि योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर देने के साथ समुदाय की बदलती जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके। संशोधित नियम सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाएंगे।

संशोधित निधि प्रवाह के लिए वेब पोर्टल के बारे में अन्य जानकारी :

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों के तहत धन प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जो वास्तविक समय की निगरानी, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही और एमपीलैड योजना की बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता की सुविधा प्रदान करेगी।

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