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NDPS को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करेगी भारत सरकार

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भारत सरकार कथित तौर पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए ये क़दम उठाया जा रहा है।

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प्रमुख बिंदु:

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS)) एक्ट 1985 और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1988 में वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (Department of Revenue (DoR)) द्वारा प्रशासित हैं। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है।
  • राजस्व विभाग के प्रशासन अंतर्गत आने वाले दो अधिनियमों को गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर वर्तमान में चर्चा की जा रही है।
  • एनडीपीएस अधिनियम की शर्तों के तहत, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau (NCB)) एक प्रमुख क़ानून प्रवर्तन और खुफिया संगठन है जिसे अवैध पदार्थों के उपयोग और तस्करी को रोकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।

एनडीपीएस के बारे में (About the NDPS):

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985, या एनडीपीएस एक्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी भी मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, खेती, धारण, बिक्री, ख़रीद, परिवहन, भंडारण, उपभोग या रखने की अनुमति नहीं है।
  • मादक दवाओं (नारकोटिक ड्रग्स) और मनोदैहिक पदार्थों (साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, 1988 के प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PITNDPS) अधिनियम में अवैध ख़रीद फ़रोख्त की रोकथाम में कारावास की अनुमति देता है।
  • ऐसे पदार्थों के स्थानांतरण के दौरान 1961 के भारत सरकार के नियमों (Allocation of Business) को ध्यान में रखा जाता है।

स्थानांतरण के बारे में (About the Transfer):

नियम कहते हैं कि, गृह मंत्रालय को सौंपे गए अपवाद छोड़ दें तो, राजस्व विभाग “नशीले पदार्थों, मनोदैहिक पदार्थों और अग्रदूत रसायनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, प्रोटोकॉल आदि से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।” हालांकि गृह मत्रालय के अंतर्गत सिर्फ़ एक ड्रग विभाग (drug department) है, लेकिन इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
  • भारत के वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
  • भारत के गृह मंत्री: अमित शाह
  • NDPS: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act)

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