वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित एविएशन इंडस्ट्री को नकदी संकट से उबारने में मदद करने के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना या Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) में संशोधन किया है। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत कर्ज की सीमा 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
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इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने यह मानते हुए कि देश के आर्थिक विकास के लिए एक कुशल और मजबूत सिविल एविएशन सेक्टर अहम है, जिसे देखते हुए एयरलाइनों के लिए अधिकतम लोन की रकम की पात्रता या एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ECLGS में संशोधन किया गया है।
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