Categories: Uncategorized

सरकार ने एंजेल टैक्स मानदंड में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की छूट की शुरुआत की

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्ट-अप में निवेश को राहत देने और बढ़ावा देने के प्रयास में, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है.

यह अब 7 वर्ष की मौजूदा अवधि के बजाय अपने निगमन या पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक के स्टार्ट-अप के रूप में एक इकाई को मान्यता देगा. यह एक इकाई को एक स्टार्ट-अप के रूप में भी पहचान देता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए इसका टर्नओवर इसके पंजीकरण या पंजीकरण 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, यह राशी पूर्व में 25 करोड़ रूपये थी.

स्रोत: मनी कंट्रोल
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

लखनऊ में आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026

भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र IndiaAI, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और…

13 hours ago

जर्मन चांसलर के भारत दौरे के दौरान भारत-जर्मनी के बीच विभिन्न समझौते

भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा…

14 hours ago

इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया

इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक “कैवेलियरे डेल’ऑर्डिने देला स्तेला द’इटालिया” गोवा…

15 hours ago

मेघालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलीं

पूर्वोत्तर भारत की न्यायपालिका के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मेघालय ने अपनी पहली…

16 hours ago

किस पहाड़ को एशिया की शानदार चोटी के नाम से जाना जाता है?

एशिया एक विशाल महाद्वीप है, जो अपनी ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों और अद्भुत प्राकृतिक…

16 hours ago

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने

भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। न्यूज़ीलैंड के…

16 hours ago