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सरकार ने एंजेल टैक्स मानदंड में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की छूट की शुरुआत की

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्ट-अप में निवेश को राहत देने और बढ़ावा देने के प्रयास में, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है.

यह अब 7 वर्ष की मौजूदा अवधि के बजाय अपने निगमन या पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक के स्टार्ट-अप के रूप में एक इकाई को मान्यता देगा. यह एक इकाई को एक स्टार्ट-अप के रूप में भी पहचान देता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए इसका टर्नओवर इसके पंजीकरण या पंजीकरण 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, यह राशी पूर्व में 25 करोड़ रूपये थी.

स्रोत: मनी कंट्रोल