23 मई 2025 को निदेशालय ऑफ़ एस्टेट्स ने अधिकारपूर्वक एक अधिसूचना जारी की, जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आवास कोटा लागू किया गया है, जो Persons with Disabilities Act, 2016 (विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016) के प्रावधानों के अनुरूप है। यह निर्णय विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में समानता एवं कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।