आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन (GPRA) में विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सहायक_SECTION_OFFICER (ASO) से निदेशक स्तर तक के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य विकलांग अधिकारियों की दशकों से चली आ रही आवासीय चुनौतियों को दूर करना है।
क्यों है खबर में?
प्रमुख बातें
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आरक्षण का आकार: GPRA आवास योजना में विकलांग अधिकारियों के लिए 4% कोटा
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लाभार्थी: ASO से निदेशक स्तर तक के अधिकारी, Type I से Type V तक के आवास श्रेणी
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प्रमाण: यूनीक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड को विकलांगता प्रमाण के रूप में मान्यता
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मासिक प्राथमिकता: ऑनलाइन मासिक बोलियों में PwD आवेदकों को एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता
पृष्ठभूमि एवं कानूनी आधार
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यह नीति राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 2016 के अनुरूप है, जिसमें सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 4% आरक्षण का प्रावधान है।
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कानून का उद्देश्य “बेंचमार्क विकलांगता” वाले व्यक्तियों को सशक्त करना और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
वर्तमान GPRA परिदृश्य
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प्रबंधक: निदेशालय ऑफ़ स्टेट्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
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एककाएँ: 1.02 लाख आवासीय इकाइयां
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स्थान: 61 शहरों के 355 केंद्रों में फैला नेटवर्क
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प्रतीक्षा समय: ASO स्तर के अधिकारियों को आवास के लिए 15–18 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है
कोटे के उद्देश्य
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PwD कर्मचारियों के सामाजिक समावेशन और कल्याण को बढ़ावा देना
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विकलांग अधिकारियों को हॉस्टल या पारिवारिक दूर रहने के बजाय स्थायी आवास मुहैया कराना
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सार्वजनिक सेवा में मान-सम्मान और भागीदारी को प्रोत्साहित करना
सारांश
विषय | विवरण |
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खबर में क्यों? | GPRA पूल में विकलांग अधिकारियों के लिए 4% आवास आरक्षण घोषित |
नीति लागू करने वाला | निदेशालय ऑफ़ स्टेट्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय |
कानूनी आधार | विकलांग अधिकार अधिनियम (RPWD), 2016 |
लक्षित समूह | ASO से निदेशक स्तर तक के विकलांग केंद्रीय सरकारी अधिकारी |
विकलांगता प्रमाण | UDID कार्ड |
प्राथमिकता आवंटन | मासिक बोलियों में एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता |
कुल GPRA इकाइयां | 1.02 लाख (61 शहरों के 355 केंद्र) |