सरकार ने साफ किया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया है जिनमें कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें गलत हैं और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। दरअसल, कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की सोच रही है। इन खबरों के बाद लोगों में कंफ्यूजन फैल गया था। लोगों को लग रहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा।
₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर कोई GST नहीं
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
गलत रिपोर्टें
मीडिया में चल रही ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं।
P2M UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं
जनवरी 2020 से व्यक्ति से व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) समाप्त कर दिया गया है।
जहाँ MDR नहीं, वहाँ GST नहीं
GST केवल तब लागू होता है जब किसी सेवा पर शुल्क (जैसे MDR) लिया जाए; इसलिए UPI लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं होता।
UPI का तेज़ विकास
UPI प्रोत्साहन योजना
सरकार द्वारा प्रोत्साहन भुगतान
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