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भारत सरकार ने नए “विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020” को किया अधिसूचित

 

भारत सरकार ने नए "विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020" को किया अधिसूचित |_3.1

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आरके सिंह द्वारा नए ‘विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम, 2020’ लागू किए गए हैं। उन्होंने अपने बयान कहा कि ये नियम बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे, क्योंकि ये नियम इस मान्‍यता से निकले हैं कि विद्युत प्रणालियां प्रयोगशालाओं की सेवा के लिए होती हैं और मौजूदा समझौते को विश्‍वनीय सेवाओं और निवेश सम्‍पन्‍न बिजली पाने का अधिकार है।

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विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम 2020 के बारे में:

  • ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण लाइसेंसधारियों का अधिकार प्रदान करते हैं।
  • वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24×7 बिजली की आपूर्ति करेगा।
  • हालांकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है।
विद्युत (उपभोक्‍तओं के अधिकार) नियम में निम्‍नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया हैं :-
  • Rights of consumers and Obligations of Distribution licensees/उपभोक्‍ताओं के अधिकारों तथा वितरण लाइसेंसियों के दायित्‍व
  • Release of new connection and modification in an existing connection/नया कनेक्‍शन जारी करना तथा वर्तमान कनेक्‍शन में संशोधन
  • Metering arrangement/मीटरिंग प्रबंधन
  • Billing and Payment/बिलिंग और भुगतान
  • Disconnection and Reconnection/डिस्‍कनेक्‍शन और रिकनेक्‍शन
  • Reliability of supply/सप्‍लाई की विश्‍वसनीयता
  • Consumer as Prosumer/प्रोज्‍यूमर के रूप में कन्‍ज्‍यूमर
  • Standards of Performance of licensee/लाइसेंसी के कार्य प्रदर्शन मानक
  • Compensation Mechanism/मुआवजा व्‍यवस्‍था/
  • Call Centre for Consumer Services/उपभोक्‍ता सेवाओं के लिए कॉल सेन्‍टर
  • Grievance redressal mechanism/शिकायत समाधान व्‍यवस्‍था

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