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FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा 2% तक सीमित रखने का बनाया नियम

 

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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम कर वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। साल 2011 में ऐसा भारत में पहली बार किया गया जब कोई विनियमन पारित किया जिससे तेल और वसा में 10% की TFA सीमा निर्धारित की गई थी, इसके बाद 2015 में इसे और घटाकर 5% कर दिया गया।

देश के खाद्य नियामक निकाय ने हितधारकों के साथ परामर्श के बाद विषय पर एक मसौदा जारी करने के एक साल से अधिक समय बाद 29 दिसंबर को संशोधन को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमन खाद्य रिफाइंड तेलों, वानस्पति (आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों), मार्जरीन, बेकरी की छोटी बूंदों और खाना पकाने के अन्य माध्यमों पर लागू होता है जैसे कि वनस्पति वसा फैलता है और मिश्रित वसा फैलता है।

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ट्रांस फैट के बारे में:

  • ट्रांस वसा विनियमन, जिसका उद्देश्य औद्योगिक खाद्य उत्पादों में “ट्रांस फैट”, वसा युक्त ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को सीमित करना है – इसे कई देशों में लागू किया गया है।
  • ये नियम कई अध्ययनों के बाद लाए गए है, जो ट्रांस वसा के महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर इशारा करते थे।
  • ट्रांस फैट से दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और हृदय रोग से जुड़ी समस्याएँ होती हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड के सेवन के कारण विश्व स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2023 तक ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का भी आह्वान किया है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • FSSAI की अध्यक्षा: रीता तेवतिया
  • FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अरुण सिंघल
  • FSSAI की स्थापना: अगस्त 2011
  • FSSAI मुख्यालय: नई दिल्ली.

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