सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत पहली अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना DGFT द्वारा जारी की गई है। न्यूज़प्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, वॉलपेपर बेस, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, चर्मपत्र पेपर, कार्बन पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफ़सेट पेपर, टिशू पेपर, वॉल पेपर, लिफाफे, टॉयलेट पेपर, कार्टन, अकाउंट बुक, लेबल, बॉबिन, और अन्य कागज उत्पादों को इस आदेश द्वारा कवर किया जाता है। यह नीति आने वाले सभी आयातों पर लागू होगी।
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