भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) को एक साल यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए विस्तार देना का फैसला किया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च, 2020 तक के लिए वैध थी। नोवेल कोविड-19 महामारी के चलते अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की वैधता को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में विस्तार के साथ-साथ कुछ बदलावों की भी घोषणा की है। एफ़टीपी में किए गए कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- एसईआईएस को छोड़कर सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाए और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अभी तक उपलब्ध लाभ अन्य 12 महीनों के लिए यानि 31 मार्च, 2021 तक जारी रहेंगे.
- हैसियत धारक (स्टेटस होल्डर) प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि भी बढ़ाई गई है.
- अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार के अंतर्गत और ईओयू आदि के द्वारा किए गए आयात पर आईजीएसटी और मुआवजा सेस के भुगतान से छूट को बढ़ाकर 31.03.2021 के लिए कर दिया गया है।
- “विशेष कृषि उत्पादों पर परिवहन विपणन सहायता” उपलब्ध कराने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
- एफ़टीपी के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभिन्न रिपोर्ट / रिटर्न आदि दाखिल करने के लिए समय-सीमा में विस्तार किया गया है।
- विभिन्न शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स (MEIS / SEIS / ROSCTL) और अन्य प्राधिकारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री: पीयूष गोयल.