12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। किसान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है।
पीएम-केएमवाई के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता देकर नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उन्हें बहिष्करण मानदंडों के अधीन 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जीवन बीमा निगम (LIC) इस फंड का प्रबंधन करता है, और पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। 6 अगस्त, 2024 तक, 23.38 लाख किसान इस योजना में शामिल हो चुके हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है।
किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करके नामांकन कर सकते हैं। पंजीकरण आधिकारिक वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवश्यक जानकारी में शामिल हैं:
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