वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ से अधिक जन धन (PMJDY) खाते निष्क्रिय हैं। यह कुल खातों की संख्या का 14 फीसदी है। इसका मतलब है कि 10 जन धन (Jan Dhan) खातों में से कम से कम एक खाता निष्क्रिय है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, “बचत (savings), साथ ही चालू खाते (current account) को निष्क्रिय/निष्क्रिय माना जाना चाहिए यदि खाते में दो साल से अधिक की अवधि के लिए कोई लेनदेन नहीं है। पीएमजेडीवाई (PMJDY) की वेबसाइट के अनुसार, जन धन (Jan Dhan) खातों की कुल संख्या 42.83 करोड़ है और शेष लगभग रु 1.43 लाख करोड़ है।
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किसी खाते को ‘निष्क्रिय (inoperative)’ के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से दोनों प्रकार के लेन-देन अर्थात डेबिट (debit) और क्रेडिट (credit), जो ग्राहकों के साथ-साथ किसी तीसरे पक्ष के कहने पर प्रेरित होते हैं, पर विचार किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन खातों का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes), खाद्यान्न खरीद तंत्र (food grain procurement mechanisms) या यहां तक कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों (rural employment guarantee programmes) के तहत भुगतान के लिए भी किया जाता है।
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