ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ कर दिया है कि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
ईपीएफओ के मुताबिक, यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक निर्देश के बाद लिया गया है। जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है।
इससे पहले भी UIDAI ने कहा था कि EPFO जैसे कई संगठन जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आधार को एक वैध दस्तावेज मानते रहे हैं, लेकिन UIDAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार, जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाता है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने डॉ. अंबेडकर सम्मान योजना की…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती…
अरुणिश चावला, 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, को वित्त मंत्रालय में…
25 दिसंबर 2024 को, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी…
इंडिगो की सीएसआर पहल, इंडिगो रीच, ने इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य…