ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ कर दिया है कि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
ईपीएफओ के मुताबिक, यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक निर्देश के बाद लिया गया है। जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है।
इससे पहले भी UIDAI ने कहा था कि EPFO जैसे कई संगठन जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आधार को एक वैध दस्तावेज मानते रहे हैं, लेकिन UIDAI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार, जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के डेरगांव में लचित बरफुकन…
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल जल्द ही NASDAQ स्टॉक…
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य…
कोलकाता में मानव कोरोनावायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है, जिससे लोगों में चिंता…
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप…