फेडरल बैंक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के ई-पे टैक्स फ़ंक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी है। करों का भुगतान अब नकद, एनईएफटी/आरटीजीएस, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि सहित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। बैंक की शाखाओं के माध्यम से, एनआरआई, घरेलू ग्राहक, और कोई भी कर भुगतान करने वाला नागरिक कर चालान बना सकता है और भुगतान जमा कर सकता है।
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