डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। वर्तमान में, डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। फिल्म्स और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, समाचार और कर्रेंट अफेयर जैसे कंटेंट को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची (कार्य आबंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया है। । इसका अर्थ है कि अब डिजिटल कंटेंट प्रदाता जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
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संशोधन के बारे में:
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