12 फरवरी को, एयर इंडिया की उड़ान से न्यूयॉर्क से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, एक 80 वर्षीय यात्री, जिसने पहले से व्हीलचेयर बुक की थी, व्हीलचेयर की अनुपलब्धता के कारण पैदल चलने का विकल्प चुना। दुर्भाग्य से, आप्रवासन के दौरान वह गिर गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का कहना है कि इस मामले में एयर इंडिया हवाई जहाज के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाया। लिहाजा उसके खिलाफ 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। इसके साथ ही डीजीसीए ने अन्य एयरलाइंस को भी सलाह दी है कि जिन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने-उतरने में किसी भी तरह की परेशानी होती है। उन सभी के लिए संबंधित तमाम एयरलाइंस पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
यात्री की पसंद: एयर इंडिया ने कहा कि यात्री ने दूसरी व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने के बजाय, अपने जीवनसाथी के साथ चलने का विकल्प चुना, जो व्हीलचेयर पर था।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है। यह भारत से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
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