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DGCA ने लगाया Air India पर 30 लाख का जुर्माना

DGCA ने लगाया Air India पर 30 लाख का जुर्माना |_3.1

12 फरवरी को, एयर इंडिया की उड़ान से न्यूयॉर्क से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, एक 80 वर्षीय यात्री, जिसने पहले से व्हीलचेयर बुक की थी, व्हीलचेयर की अनुपलब्धता के कारण पैदल चलने का विकल्प चुना। दुर्भाग्य से, आप्रवासन के दौरान वह गिर गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का कहना है कि इस मामले में एयर इंडिया हवाई जहाज के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाया। लिहाजा उसके खिलाफ 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। इसके साथ ही डीजीसीए ने अन्य एयरलाइंस को भी सलाह दी है कि जिन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने-उतरने में किसी भी तरह की परेशानी होती है। उन सभी के लिए संबंधित तमाम एयरलाइंस पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

 

कार्रवाई और प्रतिक्रिया का अभाव

  • एयर इंडिया जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में डीजीसीए को सूचित करने में विफल रही।
  • एयरलाइन ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत नहीं किया।

 

एयरलाइन का स्पष्टीकरण

यात्री की पसंद: एयर इंडिया ने कहा कि यात्री ने दूसरी व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने के बजाय, अपने जीवनसाथी के साथ चलने का विकल्प चुना, जो व्हीलचेयर पर था।

 

तुरंत प्रतिसाद:

  • यात्री के बीमार पड़ने पर एयरपोर्ट डॉक्टर की सलाह पर एयर इंडिया ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया।
  • एयरलाइन ने शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की।

 

उद्योग प्रतिबिंब

  • सुरक्षा और पहुंच: यह घटना यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सभी यात्रियों, विशेषकर विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
  • निरंतर सुधार: यह यात्री अनुभव और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस और हवाई अड्डों को अपने प्रोटोकॉल, बुनियादी ढांचे और परिचालन प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

FAQs

डीजीसीए क्या करता है?

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है। यह भारत से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।