दिल्ली परिवहन विभाग ने प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद दिल्ली में ऐसे प्राइवेट बाइक जिसका इस्तेमाल Ola-Uber और रैपिडो बाइक टैक्सी के रूप में कर रहे थे बैन लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटा जुर्माना भी लग सकता है। बता दें दिल्ली में अब लोग बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया कि दो पहिये वाहनों प्राइवेट वाहन होते हैं। यह टैक्सी के लिए नहीं हैं और बाइकों को टैक्सी बुकिंग में इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली परिवहन विभाग की नोटिस में आगे कहा गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर तत्काल रूप से बैन लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से कैब फैसिलिटी देने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों पर गहरा असर होगा। खास बात है कि दिल्ली जैसे शहर में बाइक टैक्सी सर्विस लोगों को काफी किफायती साबित हो रही थी।
दिल्ली जैसे काफी भीड़ वाले शहर में बाइक टैक्सी सर्विस की मदद से लोग कम समय और कम पैसे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। बाइक टैक्सी सर्विस दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से मिल जाती थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस सर्विस को यातायात नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए रोक लगाने आदेश दिया है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बारबाडोस में आयोजित Bim10 लीग 2023/24 के दौरान भ्रष्टाचार के…
साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation)…
अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 (International Rail Coach Expo 2026) का उद्घाटन 12 मार्च 2026…
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की 22वीं किस्त जारी कर दी…
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के…
Lpg crisis in india reason: भारत वर्तमान में एक महत्वपूर्ण LPG कमी का सामना कर…