दिल्ली परिवहन विभाग ने प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद दिल्ली में ऐसे प्राइवेट बाइक जिसका इस्तेमाल Ola-Uber और रैपिडो बाइक टैक्सी के रूप में कर रहे थे बैन लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटा जुर्माना भी लग सकता है। बता दें दिल्ली में अब लोग बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया कि दो पहिये वाहनों प्राइवेट वाहन होते हैं। यह टैक्सी के लिए नहीं हैं और बाइकों को टैक्सी बुकिंग में इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली परिवहन विभाग की नोटिस में आगे कहा गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर तत्काल रूप से बैन लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से कैब फैसिलिटी देने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों पर गहरा असर होगा। खास बात है कि दिल्ली जैसे शहर में बाइक टैक्सी सर्विस लोगों को काफी किफायती साबित हो रही थी।
दिल्ली जैसे काफी भीड़ वाले शहर में बाइक टैक्सी सर्विस की मदद से लोग कम समय और कम पैसे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। बाइक टैक्सी सर्विस दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से मिल जाती थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस सर्विस को यातायात नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए रोक लगाने आदेश दिया है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए ₹9.13 ट्रिलियन का बजट पेश किया…
भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई जा रही है। वे एक महान…
अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए एक नई सहायक कंपनी Adani…
भारत सरकार ज़मीनी स्तर पर डीसेंट्रलाइज़्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर…
भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है, जो देश के डेयरी क्षेत्र…
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) 12 फरवरी 2026 को अपना 68वाँ स्थापना दिवस मनाएगी। इसके साथ…