केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों (MPs) के वेतन में 24% वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नया वेतन ढांचा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। यह संशोधन सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के अनुरूप लागू किया गया है। यह वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई है।
लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मासिक वेतन ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 कर दिया गया है (24% वृद्धि)।
दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है (24% वृद्धि)।
अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्षों से अधिक की सेवा के लिए) ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है (25% वृद्धि)।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधन मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) के अनुरूप किया गया है।
इसका उद्देश्य बढ़ती जीवनयापन लागत की भरपाई करना और सांसदों एवं पूर्व सांसदों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
पिछली वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 में की गई थी, जब सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह निर्धारित किया गया था।
छह वर्षों के बाद इस बार संशोधन किया गया है।
आवास एवं आवासीय भत्ता – सांसदों को नई दिल्ली में निशुल्क सरकारी आवास मिलता है। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें हॉस्टल, अपार्टमेंट या बंगला आवंटित किया जाता है।
यात्रा और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता – आधिकारिक दौरों और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए अलग से भत्ता मिलता है।
| श्रेणी | पिछली राशि (₹) | संशोधित राशि (₹) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| सांसदों का मासिक वेतन | 1,00,000 | 1,24,000 | 24% |
| दैनिक भत्ता | 2,000 | 2,500 | 25% |
| पूर्व सांसदों की पेंशन | 25,000 | 31,000 | 24% |
| अतिरिक्त पेंशन (5 वर्षों से अधिक की सेवा के लिए) | 2,000 | 2,500 | 25% |
| पिछली वेतन वृद्धि | अप्रैल 2018 | – | – |
यह 24% वेतन वृद्धि सांसदों को उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पूर्व सांसदों को भी बेहतर आर्थिक सहायता देने का प्रयास है।
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