केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2023 को पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को अधिसूचित किया और नियमों का उद्देश्य एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) और पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रै ट्रबल के लिए एक रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को संबोधित करना है। जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए देश में पहली बार 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था।
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