भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगभग 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
यह जुर्माना एंटी-ट्रस्ट आचरण के उल्लंघन के लिए गूगल पर लगाया गया है. यह आरोप लगाया गया था कि गूगल सर्च में भेदभाव और सर्च में छेड़छाड़ करने के जरिये ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी प्रभावकारी बाजार स्थिति का गलत फायदा उठा रही है.
यह जुर्माना एंटी-ट्रस्ट आचरण के उल्लंघन के लिए गूगल पर लगाया गया है. यह आरोप लगाया गया था कि गूगल सर्च में भेदभाव और सर्च में छेड़छाड़ करने के जरिये ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी प्रभावकारी बाजार स्थिति का गलत फायदा उठा रही है.
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- सीसीआई अध्यक्ष – देवेंद्र कुमार सिक्री, मुख्य कार्यालय- नई दिल्ली.