Home   »   CCI ने भारती एयरटेल पर लगाया...

CCI ने भारती एयरटेल पर लगाया जुर्माना : जानें क्या है पूरा मामला

CCI ने भारती एयरटेल पर लगाया जुर्माना : जानें क्या है पूरा मामला |_3.1

कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारती एयरटेल पर नियमों के पालन न करने के एक मामले में फैसला देते हुए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जो कि 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 6(2) में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के संदर्भ में है। ये मामला भारती एयरटेल के द्वारा भारती टेलीमीडिया में Lion Meadow के हिस्से को खरीदने से जुड़ा है।

सीसीआई के आदेश के अनुसार एक करोड़ रुपये का जुर्माना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43ए के दायरे में लगाया गया है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने 23 अगस्त, 2023 को एक नियामक फाइलिंग में सीसीआई की कार्रवाई को स्वीकार किया।

यह घटना प्रतिस्पर्धा कानूनों और विनियमों के अनुपालन के महत्व को प्रकाश में लाती है, उन दायित्वों को रेखांकित करती है जिन्हें कंपनियों को अधिग्रहण और व्यावसायिक लेनदेन का पीछा करते समय बनाए रखना चाहिए।

जुर्माने के पीछे की स्थिति मार्च 2021 की है जब भारती एयरटेल ने भारती टेलीमीडिया, अपनी डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सब्सिडियरी, में 20% हिस्सा खरीदा। इस लेनदेन का मूल्य 3,126 करोड़ रुपये था, और यह भारती एयरटेल का एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य था उसके विभिन्न ग्राहक-केंद्रित उत्पादों, सेवाओं, और व्यापारों की स्वामित्व संरचना को मजबूत करना। भारती एयरटेल ने भारती टेलीमीडिया पर पूरी नियंत्रण प्राप्त करके अपने ग्राहकों को एकीकृत और विशेष उपायोग प्रदान करने का इरादा किया, जो उसकी “वन होम” रणनीति के साथ मेल खाता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा मामलों की देखरेख करने वाले प्राथमिक राष्ट्रीय नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक इकाई के रूप में काम करते हुए, इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में निहित है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उन गतिविधियों को रोकना है जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा को काफी कमजोर कर सकती हैं।

इसके अलावा, सीसीआई अधिनियम द्वारा परिभाषित संयोजनों को मंजूरी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि जब दो संस्थाएं विलय के माध्यम से एक साथ आती हैं, तो उनका संयुक्त प्रभाव अनावश्यक रूप से बाजार पर हावी नहीं होता है, जिससे प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को संरक्षित किया जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का गठन: 14 अक्टूबर, 2003
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की अध्यक्ष: रवनीत कौर।

Find More Business News Here

CCI ने भारती एयरटेल पर लगाया जुर्माना : जानें क्या है पूरा मामला |_4.1

 

CCI ने भारती एयरटेल पर लगाया जुर्माना : जानें क्या है पूरा मामला |_5.1