प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है.
विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- इसमें आयोग के सदस्य के रूप में “बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग” शामिल करने का प्रस्ताव है.
- आयोग की संरचना में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव है.
- यह अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार आयोग की योग्यता और चयन का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है; तथा
- यह केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की देखभाल करने के लिए एक तंत्र को शामिल करने का प्रस्ताव करता है. .
- यह अध्यक्ष और आयोगों के अन्य सदस्यों की शर्तों में तालमेल बनाने के लिए अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यालय की अवधि में संशोधन का प्रस्ताव करता है.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)