
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी. इस बदलाव में कठोर सजायें हैं इन परिवर्तनों में बच्चों के साथ उत्तेजनात्मक यौनाचार करने पर मृत्यु दंड सहित कठोर दंड का प्रावधान है.
इसके अलावा, बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट नहीं करने या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा. बच्चों में हार्मोन को इंजेक्ट करने का प्रयास उन्हें प्रमुख बनाने के लिए POCSO अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आक्रामक अपराध बना दिया गया है.
स्रोत– प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- रविशंकर प्रसाद भारत में वर्तमान कानून और न्याय मंत्री हैं.


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