नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) की दो पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) के जरिए भी अपना अंशदान कर पाएंगे। अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
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बता दें कि यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। खास बात है कि यूपीआई के जरिए रात या दिन कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।
एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है। 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 से सेवा में शामिल हुए हैं। मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था।
अटल पेंशन योजना या एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है। इन दोनों ही योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं।
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