श्रीनगर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की बैठक के पहले दिन में कंपनियों की कमाई पर इसके प्रभाव के कारणों पर चर्चा ने बाज़ार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है. सरकार ने 18% कर स्लैब के अंतर्गत बड़ी संख्या में वस्तुओं को रखा है.
परिषद द्वारा नौ नियम को अंतिम रूप दिया गया जोकि संरचना, मूल्यांकन, संक्रमण, इनपुट कर क्रेडिट, चालान, भुगतान, धनवापसी, पंजीकरण और रिटर्न से संबंधित है. सरकार ने विभिन्न कर स्लैब के तहत 1211 वस्तुओं को वर्गीकृत किया. इनकी सूची इस प्रकार है -:
नो टैक्स No tax
नो टैक्स के अंतर्गत ताजा मांस, मछली चिकन, अंडे, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजे फल और सब्जियां, आटा, बेसन, रोटी, नमक, डाक टिकट, न्यायिक कागजात, मुद्रित किताबें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ, हथकरघा आदि.
5%
फिश फिल्लेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, जमी हुई सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा रोटी, रास्क, साबूदाना, केरोसीन, कोयला, दवाइयां, स्टेंट, लाइफबोलेट जैसे आइटम पर 5% का कर होगा.
12%
जमे हुए मांस उत्पादों, मक्खन, पनीर, घी, पैक किए गए फॉर्म मेवे, पशु वसा, सॉसेज, फलों के रस, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, रंग भरने वाली किताबें, चित्रित किताबें, छतरी, सिलाई मशीन और सेलफोन 12% कर स्लैब में आते है.
18%
आधिकतर सामान इस कर स्लैब के अंतर्गत हैं जिसमें स्वाद युक्त परिष्कृत चीनी, पास्ता, कॉर्नफ्लक्स, पेस्ट्री और केक, संरक्षित सब्जियां, जाम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, त्वरित भोजन मिक्स, खनिज पानी, नोटबुक, स्टील उत्पाद, मुद्रित सर्किट, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर आदि है.
28%
च्विंग गम, गुड़, चॉकलेट जिसमें कोको न हो, वेफल्स और वेफर्स, पान मसाल, वातित पानी, पेंट, डिओडोरेंट्स, शेविंग क्रीम, शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सिरेमिक टाइल, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, वज़न मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान, और नौकाओं को जीएसटी प्रणाली के तहत 28% कर स्लैब में रखा गया है .